जल-जंगल-जमीन बचाओ मोर्चा मध्यप्रदेश के संयोजक शिव सिंह एडवोकेट
रीवा दिनांक 29 नवम्बर 2019/ जल-जंगल-जमीन बचाओ मोर्चा मध्यप्रदेश के संयोजक शिव सिंह एडवोकेट एवं रिटायर्ड कैप्टन यदुवंश प्रताप सिंह (तिलखन) राममणि तिवारी ने संयुक्त पत्रकारवार्ता कर यह कहा कि तहसील सिरमौर ग्राम तिलखन ठाकुर टोला में स्थित नामी तालाब पटनी एवं ग्राम पिपरी स्थित बनिया तालाब के अस्तित्व को बचाने आज कलेक्टर रीवा को दस्तावेजो सहित ज्ञापन सौंप कर तालाबो को सुरक्षित एवं आम निस्तारी घोषित करने तथा दोषी राजस्व अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने की मांग की गई है। ज्ञातव्य हो कि तहसील सिरमौर ग्राम तिलखन ठाकुर टोला स्थित भूमि आराजी नं0 1316 रकवा 8 एकड़ 25 डिसमिल है, जिसके खेवटदार चिड्डू सिंह वगैरह खेवट नं0 28/1 के खाते की भूमि थी और खेवटदार द्वारा ही ग्रामवासियों के आम निस्तार हेतु तालाब निर्मित कराया गया था। जिसका उपयोग बन्दोबस्त सन् 1924-25 के पूर्व से करते हुये निरंतर चले आ रहे है बन्दोबस्ती अभिलेख सम्वत 1924-25 में भी भूमि आराजी नं0 1316 रकवा 8 एकड़ 25 डिसमिल पर तालाब दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि को लोकनाथ वगैरह खसरा वर्ष 1994-95 से 1998-99 में भी तालाब दर्ज है। कभी भी तालाब सूखा नही था आज भी लबालब भरा हुआ है। उक्त तालाब से गाॅव के व्यक्तियों द्वारा आम निस्तार किया जाता आ रहा है, लेकिन चोरी छिपे सूर्यकान्त पिता यदुनाथ ब्राम्हण द्वारा अपना नाम राजस्व खसरो में बतौर भूमि स्वामी दर्ज कराकर राजस्व हल्का पटवारी से सांठ गांठ कर बिना नवइयत परिवर्तन कराये बगैर तालाब की रजिस्ट्री सूर्यकान्त पिता यदुनाथ द्वारा आम निस्तारी तालाब का चोरी छिपे विक्रय पत्र का पंजीयन रंजना सिंह पति शेर बहादुर सिंह निवासी तिलखन के पक्ष में निष्पादन करा दिया गया व उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा तालाब का नामांतरण भी रंजना सिंह के नाम कर दिया गया और उक्त प्रविष्टि राजस्व खसरा वर्ष 2014-15 में कर दी गई। जबकि खसरे के कालम नं0 11 में आज भी तालाब सम्पूर्ण रकवे में दर्ज है व लबालब भरा हुआ है। उक्त तालाब में आज तक सन् 1924-25 से कृषि कार्य नही किया गया। खसरे की प्रविष्टि का नाजायज लाभ लेते हुये रंजना सिंह द्वारा तालाब को पुनः विक्रय करने एवं निस्तारी तालाब को नष्ट कर स्वरूप परिवर्तन करने के फिराक में है। व इसी तरह दूसरा तालाब स्थित ग्राम पिपरी बनिया तालाब आराजी नं0 614, 615/1 कुल रकवा 12 एकड़ 18 डिसमिल यानी भूमि खसरा नं0 615 का रकवा 1.8490 हेक्टेयर एवं 614 का रकवा 0.586 हेक्टेयर राजस्व खसरो में आज भी तालाब के रूप में दर्ज अभिलेख है, जिसका उपयोग आम निस्तार में किया जाता है। ग्राम तिलखन एवं पिपरी में स्थित दोनो तालाबो की वजह से गाॅव का जलस्तर पर्याप्त रहता है एवं पशु पक्षियों तथा तालाब की पार (मेड़) का उपयोग गाॅव के लोग अंतिम संस्कार हेतु उपयोग करते है। कभी भी भूमि स्वामियों द्वारा कृषि कार्य नही किया गया न ही तालाब की नवइयत परिवर्तन की गई है। उक्त तालाब का भी राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर विक्रय कर आम निस्तारी तालाब को परिवर्तित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है व जिस तरह तिलखन तालाब की रंजना सिंह द्वारा अवैधानिक तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई, उसी तरह पिपरी गाॅव के भूमि स्वामी लल्लू, राजन, मोहन, सोहन पिता गुलुर द्वारा भूमाफियाओं से सांठ गांठ कर तालाब का विक्रय करने के फिराक में है। जबकि बिना नवइयत परिवर्तन किये बगैर तालाब का न तो विक्रय पत्र का निष्पादन किया जा सकता है और न ही माल न्यायालय को तालाब के बटवारे की अधिकारिता ही है। जबकि राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतो में स्थित बन्दोबस्ती तालाब जो स्थित है वह म0प्र0 भू-राजस्व संहिता लागू होने के पूर्व से स्थित है। व उनका उपयोग आम निस्तार के रूप में किया जा रहा है। ऐसे तालाबो को जो कि बन्दोबस्त के समय से निर्मित है जिन्हे शासन म0प्र0 में दर्ज किया जाना चाहिए लेकिन शासन के दिशा निर्देशो नही किया जा रहा है। जिसकी प्रविष्टि का नाजायज लाभ लेते हुए अवैधानिक तरीके से बिना नवइयत परिवर्तन कराये वगैर भूमि स्वामियों द्वारा आम निस्तारी तालाबो की बिक्री कर स्वरूप मंे परिवर्तन किया जा रहा है। जबकि जिलाध्यक्ष द्वारा एक प्रशासकीय आदेश 18/8/भूअभिलेख/1991/रीवा दिनांक 23.10.1991 को जारी कर समस्त निस्तारी तालाबो के संबंध में विक्रय पर रोक लगाई गई थी। जिसका पालन राजस्व अमले द्वारा नही किया जा रहा है। इसी तरह आम निस्तारी तालाबो के सम्बंध में धारा 32 तथा 251 म0प्र0भू राजस्व संहिता के तहत अन्र्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये आम निस्तारी तालाबो को शासकीय दर्ज करके मुक्त कराने का आदेश दिया गया है। इस सम्बंध में श्रण्स्ण्श्रण् 2019 (द्वितीय पार्ट) केश नं0 122 आदेश दिनांक 20.02.2019 अवलोकनीय है। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4787/2001 हिंचलाला तिवारी बनाम कमला देवी में पारित आदेश दिनांक 25.07.2001 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि जंगल, तालाब, पोखर, पठार तथा पहाड़ आदि समाज की बहुमूल्य धरोहर है और उनका अनुरक्षण पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु आवश्यक है एवं उक्त आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तालाबो के समतलीकरण के परिणाम स्वरूप किये गये आवासीय पट्टो को निरस्त किये जाने एवं निर्मित भवन व अतिक्रमण 06 माह के भीतर ध्वस्त करके तालाब की भूमि का कब्जा गाॅव सभा को दिये जाने का आदेश देते हुये निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा न करने पर जिला प्रशासन को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये दोनो तालाबो में किये जा रहे अवैध अतिक्रमण व स्वरूप परिवर्तन कर दिये जाने से पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में कठिनाई होगी वहां जल संरक्षण व पेयजल आदि जैसी विकट समस्यायें जन्म लेगी तथा जल स्त्रोत व भू-जल स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा। जिससे मानव एवं पशु जीवन व पर्यावरण प्रभावित होगा।
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