शासकीय शिक्षक बना भू-माफिया, नियम-कानून को ठेंगा दिखाकर आदिवासियों की भूमि पर किया अवैध कब्जा, तान दिया मकान

By mnnews24x7.com Thu, Dec 26th 2024 मिसिरगवां समाचार     

शासकीय शिक्षक बना भू-माफिया, नियम-कानून को ठेंगा दिखाकर आदिवासियों की भूमि पर किया अवैध कब्जा, तान दिया मकान

अमझोर/जयसिंहनगर: ग्राम अमझोर में दिवाकर तिवारी वर्ग 3 के शासकीय शिक्षक के रूप में पदस्थ है। शिक्षक कम राजनीतिक खिलाड़ी ज्यादा है। राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने के कारण लंबे समय से शासकीय शिक्षक दिवाकर तिवारी का बचाव किया जा रहा है। आदिवासी ''कंवर जनजाति'' पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति लल्ला सिंह कंवर का 2 साल पहले निधन हो चुका है और अब उसका बेटा ओमकार सिंह राजस्व विभाग से न्याय की गुहार लगाते हुए थक चुका है.

ओमकार सिंह ने थक-हारकर उच्च न्यायालय (जबलपुर) की शरण लेकर रिट याचिका दायर की, जिसके परिपालन में न्यायालय कलेक्टर शहडोल द्वारा जुलाई माह से तारीख पे तारीख देने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उच्च न्यायालय ने तीन महीने में प्रकरण की विधिवत सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायालय को अवगत कराने हेतु दिशा-निर्देश जारी किया था।

न्याय की गुहार लगा रहा पीड़ित
लल्ला सिंह का बेटा ओमकार सिंह पिता की मृत्यु के बाद न्यायालय जयसिंहनगर से न्याय की गुहार लगातार करता रहा है. इसके पूर्व भी पिता के द्वारा वर्ष 2019 से न्यायालय के साथ-साथ पत्राचार सभी विभागों व समाचार पत्रों में अपनी बात को समय-समय पर रखता रहा। ऐसा नहीं है कि न्यायालय जहसिंहनगर द्वारा आदेश नहीं किया गया, लेकिन उन आदेशों का क्रियान्वयन स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। जिस कारण अड़ियल रवैये वाला शासकीय शिक्षक दिवाकर तिवारी अभी तक बचते चले आ रहा है। शासन-प्रशासन में और राजनीतिक लोगों के कारण भी उसका बचाव किया जा रहा है।

पीड़ित का आवेदन हुआ निरस्त
कहने को तो दलित-आदिवासियों के लिए सरकार ''पेशा एक्ट'' व कानूनों में कड़े प्रावधान किए हैं. परंतु ऐसे लोग हमेशा से अपना बचाव करते आ रहे हैं. राजस्व मामले में अभी हाल ही के आदेश में राजस्व प्रकरण क्रमांक 16/अ74/2024-25 के आदेश दिनांक 3-10-2024 को आवेदक ओमकार सिंह के आवेदन को ही निरस्त कर दिया गया। इसके पूर्व न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय शहडोल के प्रकरण क्रमांक 008/निगरानी/2020-21 के आदेश दिनांक 07-09-2020 में यह स्पष्ट उल्लेखित किया है कि हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा गैर-जिम्मेदाराना तरीके से विवादित भूमि के संबंध में ऋटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने पर दोनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए इस न्यायालय को अवगत करावें तथा भविष्य में तहसीलदार जयसिंहनगर को स्वत: समुचित परीक्षण कर मूल प्रकरण 04/अ68/2019-20 में पारित आदेश दिनांक 18-12-2019 को सक्षम न्यायालय से पुन: अनुमति प्राप्त कर प्रकरण की संहिता की धारा 248 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर इस न्यायायल को अवगत कराने के लिए दिशा-निर्देशित किया था।

शिक्षक ने 4 एकड़ जमीन पर किया कब्जा
ऐसा माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया था, जिसकी अवहेलना करते हुए न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 03-10-2024 को ओमकार सिंह को आवेदक मानकर आवेदन पत्र ही निरस्त कर दिया. विगत 5 सालों में लल्ला सिंह पिता जयपाल सिंह कंवर की भूमि जो साढ़े 6 एकड़ का पट्टेदार व कब्जेदार था, जो वर्तमान खसरे में सिर्फ शेष 4 एकड़ भूमि बची है, जिस पर शासकीय शिक्षक दिवाकर तिवारी का अवैध अतिक्रमण मात्र 16 डिसमिल पर था परंतु आज दिनांक को लल्ला सिंह की संपूर्ण आराजी पर अतिक्रमण कर अवैध मकान का निर्माण करा लिया गया है, जिस पर स्थगन आदेश अंतिम समय तक न्यायायल में लंबित था।

तीनों भाइयों ने मिलकर हड़पी जमीन
हल्का पटवारी श्रुति तिवारी एवं राजस्व निरीक्षक महोदय अमझोर द्वारा नक्शा गलत कहकर पूरे मामले ही उलट दिया था. जिसके कारण पूरा गांव के नक्शा तरमीम व सीमांकन की कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह लग गया है, क्योंकि गांव का नक्शा ही गलत है। ऐसे में पूरे गांव में असमंजस की स्थिति है क्योंकि कुछ दिनों पहले दिनांक 10-11-2024 के दिन इसी भूमि से लगी कुछ ही दूरी पर दिवाकर तिवारी के बड़े भाई रामभुवन तिवारी दूसरे आदिवासी की भूमि पर जेसीबी चलाकर अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमण कराने के लिए दिवाकर तिवारी का छोटा भाई अतुल तिवारी (बनसुकली पटवारी) मौके पर आकर नक्शा से पैमाइस के लिए ग्राम अमझोर के हल्का पटवारी श्रुति तिवारी से संपर्क करता है और वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए आदिवासियों की भूमि पर अतिक्रमण कराया गया। पूरी घटना चश्मदीद लल्ला सिंह कंवर के पोते सुभाष सिंह के सामने घटित होती है. विवादित स्थल पर रामभुवन तिवारी, अतुल तिवारी के साथ राजेंद्र पाठक, जिससे जमीन क्रय की गई थी, चूने डालने का काम उन्हीं से कराया गया और निर्भीक होकर जेसीबी चलाकर अतिक्रमण किया गया।

शासकीय शिक्षक भर चुका है जुर्माना
अतिक्रमण भू-भाग के उत्तरी क्षेत्र में खसरा क्रमांक 241 पर पट्टेदार रूद्र प्रताप सिंह की भूमि जो सीमांकित है, उसी भू-भाग से लगी भूमि पर जोफेलाल पाव की भूमि खसरा क्रमांक 246 है जो लगभग 9 एकड़ का स्वतंत्र पट्टेदार और कब्जेदार है, जिसकी शिकायत नायब तहसीलदार को 11-11-2024 को लिखित आवेदन के तहत शिकायत की गई, जिस पर आज दिनांक तक हल्का पटवारी द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट है कि हल्का पटवारी अपनी निजी संबंधों के कारण विवादों के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात है कि साल 2019 में दिवाकर तिवारी को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से अधिरोपित किया गया था। जिसे दिवाकर तिवारी ने अपने जवाब में अतिक्रमण को स्वीकार किया था।

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