लोकायुक्त प्रकरण में आरोपी को लाभ पहुॅंचाने की कोशिश करने वाले जूनियर इंजीनियर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ

By mnnews24x7.com Fri, Jul 3rd 2020 मिसिरगवां समाचार     


लोकायुक्त प्रकरण में आरोपी को लाभ पहुॅंचाने की कोशिश करने वाले जूनियर इंजीनियर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ

सहायक मीडिया प्रभारी, श्री कल्याण सिंह द्वारा बताया गया कि श्री अविनाश देशमुख, कनिष्ठ अभियंता के पद पर म.प्र. विद्युत मण्डल शहर संभाग, रीवा में पदस्थ थे। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार अधिनियम, रीवा के यहाॅं लोकायुक्त प्रकरण पटवारी अजय सोनी के विरूद्ध लंबित था, जिसमें लोकायुक्त की तरफ से अविनाश देशमुख साक्षी के रूप में हाजिर हुए थे। न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अविनाश देशमुख ने लोकायुक्त की कार्यवाही से परे जाकर कथन किया था, जिस कारण उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था। अविनाश देशमुख के विरूद्ध आरोपी अजय सोनी को लाभ पहुॅंचाने के नीयत से जानबूझकर दिये गए कथन से मुख्य अभियंता म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0कं0लिमि0 जबलपुर को अवगत कराया गया था। प्रकरण में पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्त, सचिन द्विवेदी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लेख किया गया था। विभाग द्वारा उक्त लेख के आधार पर अविनाश देशमुख कनिष्ठ अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
अजय सोनी पटवारी हल्का, चोरगड़ी तहसील रायपुर कर्चुलियान को लोकायुक्त की टीम ने दिनांक-23.07.2016 को शिकायतकर्ता यदुनंदन पटेल से खसरा सुधार के लिए 10000/- रूपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ घोड़ा चैराहा, रीवा में पकड़ा था, जिसमें विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए कारावास से दण्डित किया था।

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