अवैध शराब रखनेे वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल

By mnnews24x7.com Fri, Jul 3rd 2020 मिसिरगवां समाचार     



अवैध शराब रखनेे वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल:-
अप0क्र0 405/20, आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत अवैध शराब रखने के आरोपी अशोक शर्मा पिता रामप्रसाद शर्मा निवासी वेदपाठी टोला, वार्ड क्र0-2 थाना मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- सुश्री आकांक्षा टेकाम जेएमएफसी, मऊगंज जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.06.2020 को थाना मऊगंज में पदस्थ पी.एस.आई विकास सिगौर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति वेदपाठी टोला में अवैध शराब का विक्रय कर रहा है तब पुलिस टीम, हमराह स्टाफ और राहगीर साक्षी को साथ लेकर घटना स्थल वेदपाठी टोला वार्ड क्र0-2 गए और देखा कि आरोपी अशोक शर्मा अपने घर के सामने दो सफेद रंग की बोरी लिए बैठा है एवं आरोपी पुलिस को देख कर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस द्वारा हमराह स्टाफ की मदद से घेरा बंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से बरामद दोनो बोरी में कुल 320 पाव 180 एम.एल की प्लास्टिक सीसिया कुल 57.6 लीटर शराब होना पाया गया। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र एवं आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है तथा उसे रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रंजीता कुमारी, तहसील-मऊगंज द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किया गये, तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
दिनांक-03.07.2020

श्री कल्याण सिंह
सहा0 मीडिया प्रभारी
जिला रीवा (म0प्र0)
मो.नं.-7587603383

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