वाहन चालक से लूट करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल

By mnnews24x7.com Sat, Jul 4th 2020 मिसिरगवां समाचार     


वाहन चालक से लूट करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री डाॅलचंद द्वारा थाना-सिरमौर के अपराध क्रंमाक-110/2020 धारा-341,394 भादंवि के अभियुक्त सागर उर्फ योगेन्द्र सिंह पिता रणवीर सिंह, उम्र-19 वर्ष एवं मोनू कोल पिता भैयालाल उम्र-23 वर्ष, दोनों निवासी-मरेला थाना-सिरमौर का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल।

मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा ने बताया कि दिनांक-29.06.2020 को फरियादी रंजीश कोल पिकअप वाहन क्रंमाक-एम.पी. 17 जी 0244 को चलाकर सतना से किराने का सामान लेकर रात्रि 09ः00 बजे सिरमौर आ रहा था। जैसे ही फरियादी चचाई रपटा को पार किया तभी वहीं पर मोटरसाईकिल क्रं-एम 17 एमआर 7247 पर बैठकर तीन व्यक्ति सिरमौर तरफ आये और फरियादी के पिकअप के सामने मोटरसाईकिल खड़ी करके फरियादी के साथ तीनों आरोपीगण मारपीट करने लगे और उसकी जेब से 500-500 रू0 के चार नोट कुल 2000/- रू0 नगद छीनकर सिरमौर तरफ भाग गए। मारपीट से रजनीश कोल के दाहिने हाथ एवं अन्य जगह चोटें आयी। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना-सिरमौर में लेख करायी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र एवं आरोपी सागर सिंह, मोनू कोल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
न्यायालय में आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत कर आरोपीगण को जमानत पर छोड़ने के लिए न्यायालय से निवेदन किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामविकाश अग्निहोत्री एवं श्री विद्याधर द्विवेदी, तहसील-सिरमौर जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन का विरोध कर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन माननीय न्यायालय से किया। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया।

दिनांक-04/07/2020

मो. अफजल खान
मीडिया सेल प्रभारी
मो. 7587603658

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