छत पर अवयस्क बालिका से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी की विशेष न्यायालय (पाॅक्सो) ने अग्रिम जमानत निरस्त की

By mnnews24x7.com Tue, Jul 7th 2020 मिसिरगवां समाचार     


छत पर अवयस्क बालिका से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी की विशेष न्यायालय (पाॅक्सो) ने अग्रिम जमानत निरस्त की:-
थाना सिटी कोतवाली के अप0क्र0 137/2020, भा0द0सं की धारा 354, 506, 34 तथा पाॅक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अंतर्गत छेड़छाड़ के आरोपी राहुल खान पिता सादिक खान, उम्र 20 वर्ष, निवासी डढियन टोला घोघर, थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- सुश्री महिमा कछवाहा विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) रीवा द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता दिनांक 09.02.2020 को शाम 04ः00 बजे अपनी बहन के साथ छत पर धूप ले रही थी उसी समय आरोपी राहुल खान अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। आरोपी राहुल खान पतंग मागने के बहाने फरियादिया से अश्लील बाते करने लगा। फरियादिया ने कहा कि मुझसे इस तरह की बाते मत करो तब आरोपी पत्थर से मारने लगा। आरोपी राहुल खान फरियादिया और उसकी बहन के साथ प्रतिदिन अश्लील हरकत करने लगा और जब भी फरियादिया कही बाहर जाती तो उनका पीछा करके उन्हे परेशान करने लगा। फरियादिया ने आरोपी की सभी हरकतों के बारे में अपने माता-पिता को बताया तो परिजनों ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सिटी कोतवाली रीवा में लेख कराई।
मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर यह तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपी निर्दोष है और उसे फरियादिया द्वारा प्रकरण में झूठा फसाया गया है, अतः आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाए। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो) श्री रवीन्द्र सिंह जिला रीवा द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है और यदि जमानत का लाभ दिया गया तो भविष्य में आरोपी बडे अपराध को अंजाम दे सकता है। अतः उसका अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जाए। उक्त तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

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