हत्या के आरोपियों की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल

By mnnews24x7.com Tue, Jul 7th 2020 मिसिरगवां समाचार     



हत्या के आरोपियों की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल
थाना हनुमना के अप0क्र0 119/2020, भादवि0 की धारा 302, 307, 294, 323, 324, 506, 34 के अंतर्गत मारपीट करने वाले आरोपीगण हीरालाल यादव, जगतनारायण यादव, सीता यादव एवं राजेश यादव सभी निवासी- ग्राम कैलाशपुर, थाना हनुमना जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- श्री रामावतार पटेल जेएमएफसी, हनुमना जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.04.2020 को ग्राम कैलाशपुर में आरोपीगण हीरालाल यादव, जगतनारायण यादव, सीता यादव एवं राजेश यादव और आहतगण जगदीश यादव एवं बाबूलाल यादव के बीच आपस में झगड़ा हो रहा था। झगड़े में आरोपीगण कुल्हाड़ी से मारपीट करने लगे जिससे आहत बाबूलाल यादव के सिर में गंभीर चोटें आई। उपचार के दौरान आहत बाबूलाल यादव की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र एवं आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले में आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आरोपी को जमानत का लाभ देते हुए रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सैय्यद मोहम्मद अब्दुल्लाह, तहसील-हनुमना जिला रीवा द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किया गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है यदि आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया गया तो उनके हौसले बुलंद होगे जिससे आरोपीगण ऐसे अपराध करते रहेगे। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

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