अवयस्क बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी की विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया:-

By mnnews24x7.com Thu, Jul 9th 2020 मिसिरगवां समाचार     


अवयस्क बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी की विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया:-
थाना सेमरिया के अप0क्र0 176/2020, भा0द0वि0 की धारा 376(3), 506 तथा पाॅक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत बलात्कार के आरोपी हीरालाल प्रजापति उर्फ हीरू पिता छोटेलाल प्रजापति, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम-गोदहा, थाना सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- सुश्री महिमा कछवाहा विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता अपने पिता के साथ गांव में रहती थी और पीड़िता के भइया-भाभी दूसरे गांव में किराये का मकान लेकर रहते है। घटना के करीब 3 माह से पीड़िता भी अपने भाई के साथ गांव में किराये के मकान में रहने आई थी। दिनांक 14.06.2020 को लगभग 3 बजे दिन में पीड़िता की भाभी सो रही थी तब पीड़िता घर के बाहर बने हेंडपंप में पानी भरने जा रही थी। पड़ोस के यादव के घर के पास बने कुए की तरफ यादव का छोटा लड़का खेल रहा था और पीड़िता उस छोटे बच्चे को पकड़ने लगी। जैसे ही पीड़िता कुआ के पास पहुंची तो आरोपी हीरालाल प्रजापति आया और पीड़िता का हाथ पकड़ा और मुह दबाकर जबरजस्ती अपने कच्चे घर के अंदर ले गया और पीड़िता के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद आरोपी ने कहा कि यदि तुम किसी को इस घटना के बारे में बताओगी तो जान से खत्म कर दूंगा। उक्त घटना की जानकारी पीड़िता ने अपनी भाभी और भइया को दी तब पीड़िता अपने भाई और भाभी के साथ थाना सेमरिया में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है तथा उसे रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो) श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है, यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो अन्य अपराधियों के हौसले बुलंद होगे। इसलिए आरोपी की जमानत निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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