पत्नि की मृत्यु कारित करने के आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

By mnnews24x7.com Sat, Jul 11th 2020 मिसिरगवां समाचार     


पत्नि की मृत्यु कारित करने के आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल:-
थाना सोहागी के अप0क्र0 162/20, भादवि0 की धारा 498ए, 306, 202, 34 के अंतर्गत अपराध के आरोपी अनिल सिंह पटेल पिता इन्द्रपाल सिंह पटेल, उम्र 32 वर्ष, निवासी रेऊही, थाना सोहागी, जिला रीवा म0प्र0 को माननीय न्यायालय- श्री शिवमोहर सिंह, जेएमएफसी त्योंथर ने जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया।

मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.07.2020 को फरियादी निवासी छनना थाना कोराव जिला प्रयागराज (उ0प्र0) ने रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी छोटी बहन का विवाह 09 वर्ष पूर्व ग्राम रेऊही में आरोपी अनिल पटेल के साथ हुआ था। आरोपी विगत 5-6 माह से कुछ बातो को लेकर मृतिका के साथ मारपीट करता था। दिनांक 02.07.2020 को फरियादी को फोन से सूचना मिली कि उसकी बहन को आरोपी अनिल सिंह पटेल अपने रिस्तेदारों के साथ मिलकर मार दिया और मृतिका के शव को गंगा नहीं में बहा दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रयागराज में गंगा नदी के सिरका घाट से मृतिका का शव बरामद किया। पुलिस ने पीड़िता के शव का त्योंथर अस्पताल में पीएम करवाया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में आरोपी का जमानत आवेदन प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है। मृतिका की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है और आरोपी को रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री लोकेश कुमार मिश्रा, त्योंथर द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के अपनी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं थे, आए दिन आरोपी उसके साथ मारपीट करता था। घटना दिनांक को आरोपी ने अपनी पत्नी को मारकर गंगा नदी में बहा दिया। आरोपी का उक्त कृत्य गंभीर प्रकृति का है। अतः उसके जमानत आवेदन को निरस्त किया जाए। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त करते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।

दिनांक-11.07.2020
मो0 अफजल खान
मीडिया प्रभारी
जिला रीवा (म0प्र0)
मो.नं.-7587603658

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