डकैती की योजना बनाने एवं अवैध हथियार रखने वाले आरोपियों को सिरमौर न्यायालय ने भेजा जेल:-

By mnnews24x7.com Sat, Jul 11th 2020 मिसिरगवां समाचार     


डकैती की योजना बनाने एवं अवैध हथियार रखने वाले आरोपियों को सिरमौर न्यायालय ने भेजा जेल:-
थाना सिरमौर के अप0क्र0 115/20, भादवि0 की धारा 399, 402, 25/27 एवं आयुध अधिनियम की धारा 11, 13 के अंतर्गत अवैध हथियार रखने के आरोपीगण (1) बल्ले उर्फ राधाबल्लम त्रिपाठी पिता कमलनाथ त्रिपाठी, उम्र 23 वर्ष, निवासी सिरमौर, (2) सुदामा द्विवेदी पिता रामविलोचन द्विवेदी, उम्र 20 वर्ष, निवासी-सिरमौर (3) विनोद पाण्डेय पिता कन्हैयालाल पाण्डेय, उम्र 18 वर्ष, निवासी नईगढ़ी, (4) उमेश तिवारी पिता हरिशंकर तिवारी, उम्र 18 वर्ष, निवासी रायपुर कर्चुलियान, (5) संतोष शुक्ला पिता गिरीश शुक्ला, उम्र 19 वर्ष, निवासी पलिया, जिला रीवा म0प्र0 को माननीय न्यायालय- श्री उदयजीत कुॅवर राव जेएमएफसी सिरमौर जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.07.2020 को सिरमौर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की पांच की संख्या में कुछ लोग बरदहा घाटी के पास अवैध हथियार लेकर घूूम रहे है और डकैती डालने की योजना बना रहे है। सिरमौर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर अपनी टीम के साथ पहुंची वहां पर देखा तो पंाच लोग खडे हुए थे। घेराबंदी कर जब उनको पकड़ा तो आरोपीगण बल्ले उर्फ राधाबल्लम त्रिपाठी, सुदामा द्विवेदी, विनोद पाण्डेय, उमेश तिवारी और संतोष शुक्ला शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कट्टा 01 नग, दो कारतूस, सिक्स राउंड रिवाल्वर 01 नग, रायफल 01 नग एवं अवैध धारदार हथियार तलासी के दौरान बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया।
सिरमौर पुलिस द्वारा आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री विद्याधर द्विवेदी, सिरमौर द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये कि आरोपियों का अपराध गंभीर है। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया

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