अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी की न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया:-

By mnnews24x7.com Wed, Jul 15th 2020 मिसिरगवां समाचार     


अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी की न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया:-
थाना लौर का अप0क्र0 202/2020, आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपीगण जयकुमार उर्फ टिकल जयसवाल पिता लक्ष्मण जयसवाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी हिनौती, थाना मनगवां जिला रीवा और रवि जयसवाल पिता भरोपा जयसवाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी जनदर, थाना गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- सुश्री अकांक्षा टेकाम, जेएमएफसी मऊगंज, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 09.07.2020 को लौर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग मो0सा0 से सीधी जिला तरफ से देशी मदिरा बिक्री के आशय से खैरा पठारी मार्ग होकर हिनौती मनिकवार तरफ से लेकर आने वाले है। प्र0आर0 428 सुरसरीलाल वर्मा द्वारा साक्षीगण एवं हमराह स्टाफ की मदद से ग्राम खैरा पठारी मार्ग में नाकेबन्दी की गई तो मो0सा0 नम्बर एम.पी.53एम.एफ4255 से दो व्यक्ति आते दिखे। पुलिस ने आरोपीगण को पकडने की कोशिश की तो मो0सा0 चालक आरोपी रवि जयसवाल मो0सा0 छोडकर भाग गया एवं पीछे बैठा व्यक्ति एक बडे बोरी सहित गिर गया, जिसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। नाम पूंछने पर आरोपी ने अपना नाम जयकुमार उर्फ टिकल जयसवाल बताया। पुलिस ने आरोपी से बराबम बोरी को खोला तो उसमें 6 नग कार्टून प्रत्येक कार्टून में 50-50 पाव देशी मदिरा प्लेन शराब, प्रत्येक पाव के 180 एम.एल देशी मदिरा प्लेन सीधी लिखा था। आरोपी से वैध प्रमाणपत्र पूंछने पर आरोपी ने प्रमाणपत्र नहीं होना बताया। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर जप्तीपत्रक बनाया गया।
मामले में आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया और आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने का माननीय न्यायालय से निवेदन किया। शासन की ओर से श्रीमती अंजू सिंह चैहान, एडीपीओ मऊगंज जिला रीवा द्वारा अपने तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जमानत आवेदन का विरोध किया गया। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

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