शासकीय सेवक के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्‍त

By mnnews24x7.com Fri, Jul 17th 2020 मिसिरगवां समाचार     



शासकीय सेवक के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्‍त

माननीय न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली ने आरोपीगण मुकेश यादव पिता जमुना प्रसाद यादव उम्र-23 वर्ष एवं आनंद यादव पिता स्‍व. लक्ष्‍मण यादव उम्र-36 वर्ष दोनों निवासी गिकरा थाना मझौली का जमानत आवेदन निरस्‍त करते हुए जेल भेजा। दिनांक 04.07.2020 को आरोपीगण ने टिकरी बीट गार्ड के साथ गस्‍ती के दौरान अश्‍लील गाली देकर डण्‍डे से मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट फरियादी के द्वारा चौकी मड़वास में की थी, जहां अपराध क्र. 415/2020 धारा 294, 333, 353, 506, 34 भा.द.वि. के तहत प्रथम सूचना लेख की गई थी। जमानत आवेदन का विरोध सहायक जिला लोक अभिायोजन अधिकारी प्रसुन कुमार द्विवेदी द्वारा किया गया।

चोरी के आरोपी को न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल

फरियादी मो. शोएब खान पिता मो. शरीफ (सहा. प्रबंधक यूनिटेक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड) ने रिपोर्ट किया कि उनकी कंपनी का कार्य बरहा टोला ललकी पडाड़ी में चल रहा था, 01-02-05-2017 की रात कोई चोर साईड से जनरेटर, कंडेक्‍टर वायर एवं एवं रस्‍सी आ‍दि की चोरी कर ले गए है।

विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर रामपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी धर्मेन्‍द्र तिवारी पिता रामप्रताप तिवारी, उम्र-30 वर्ष निवासी करियाझर को अपराध क्र. 136/17 धारा 379, 411 ता.हि. के तहत गिरफ्तार करके न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्‍तुत किया, जहां माननीय न्‍यायालय ने आरोपी को न्‍यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। प्रकरण में शासन की तरफ से सशक्‍त पैरवी एडीपीओ विक्रम कुमार दुबे ने की।

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