अवयस्क बालिका के अपहरण एवं बलात्कार के आरोपी की जमानत निरस्त:-

By mnnews24x7.com Fri, Jul 17th 2020 मिसिरगवां समाचार     


अवयस्क बालिका के अपहरण एवं बलात्कार के आरोपी की जमानत निरस्त:-
थाना मऊगंज का अप0क्र0 148/2020, भा0द0सं की धारा 363, 366,376 (2 एन),342,506,34 भादंवि व धारा-4 पॉक्‍सो अधिनियम के अंतर्गत अपहरण एवं बलात्कार के आरोपी मोहम्मद जैनुल मंसूरी पिता कयामुद्दीन मंसूरी उम्र-23 वर्ष निवासी ग्राम-चंदेह थाना-मऊगंज जिला-रीवा की जमानत माननीय न्यायालय- सुश्री महिमा कछवाहा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) रीवा द्वारा निरस्त की गई।
सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 24.03.2020 को शाम करीब 7:00 बजे फरियादिया की अवयस्क बालिका घर से बाहर जाने की बोलकर गई, किन्तु वह वापस नहीं आयी तब पीड़िता की माँ ने सूचना थाना-मऊगंज में दी। फरियादिया ने अपने बेटी के बारे में गांव में पूछताछ की तो कहीं पता नहीं चला। पुलिस को बताया कि मुझे आरोपी मोहम्मद जैनुल मंसूरी पर संदेह है। पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी जैनुल के जीजा के गांव में बरामद किया। तब पीड़िता ने बताया कि घटना दिनांक को मैं घर से बाहर निकली तो आरोपी जैनुल मेरा मुंह बाँधकर जबरदस्ती सिंगरौली जिले के किसी गांव में अपने जीजा के यहां लेकर गया था। जहां मुझे 10 दिन रखा और मेरे साथ बलात्कार किया और मुझे चाकू दिखाकर डरा रहा था और बोला कि किसी को बताओगी तो जान से मार दूँगा। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोपी वर्तमान में जेल में बंद है।
मामले में आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया और आरोपीगण को निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने का माननीय न्यायालय से निवेदन किया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री रवीन्द्र सिंह जिला रीवा द्वारा अपने तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है, यदि जमानत का लाभ दिया तो अन्य अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। अतः आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाये। तर्को से सहमत होते हुए और अपराध की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया।
दिनांक 17.07.2020
कल्याण सिंह
सहा0 मीडिया प्रभारी
जिला रीवा (म0प्र0)
मो.नं.-7587603383

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