अवैध रूप से शराब का विक्रय करने वाले आरोपियों को मऊगंज न्यायालय ने भेजा जेल

By mnnews24x7.com Mon, Jul 20th 2020 मिसिरगवां समाचार     


अवैध रूप से शराब का विक्रय करने वाले आरोपियों को मऊगंज न्यायालय ने भेजा जेल

थाना नईगढ़ी के अप0क्र0 252/020, भादवि0 की धारा-109 और आबकारी अधिनियम की धारा-34(2) के अंतर्गत अवैध शराब विक्रय करने वाले आरोपीगण सत्यभान गुप्ता पिता बद्री प्रसाद गुप्ता, उम्र-60 वर्ष निवासी- ग्राम डिलहा थाना-नईगढ़ी, मनोज प्रताप सिंह पिता योगेन्द्र प्रताप सिंह निवासी-ग्राम डेलहा, नईगढ़ी जिला रीवा को माननीय न्यायालय- सुश्री पूर्णिमा सिंह बघेल जेएमएफसी मऊगंज, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.07.2020 को नईगढ़ी थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक कमल सिंह बरकड़े को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खर्रा का सत्यभान गुप्ता ग्राम-डेलहा में अवैध रूप से शराब बेच रहा है। सूचना पर नईगढ़ी थाने की पुलिस मय हमराह स्टाफ एवं स्वतंत्र साक्षियों के लेकर मुखबिर द्वारा बताये गए घटनास्थल पर गई। आरोपी के घर में तलाशी लेने पर 06 कार्टून देशी प्लेन मदिरा के जिसमें प्रत्येक कार्टून में 50-50 नग पाव शराब के भरे हुए थे। एक कार्टून जिसमें 35 पाव देशी प्लेन मदिरा की शराब भरी हुई थी और 12 पाव मैकडाॅवल अग्रेंजी शराब से भरे हुए थे। पुलिस ने उक्त शराब के संबंध में आरोपी से वैध दस्तावेज मांगे तो नहीं होना बताया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उक्त शराब करीब 04 दिन पहले आरोपी मनोज प्रताप सिंह उर्फ मन्नू द्वारा उसे बेचने के लिए दी गई थी। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में आरोपीगण का जमानत आवेदन प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपीगण निर्दोष है, उन्हें झूठा फसाया गया है। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती अंजू सिंह चैहान, मऊगंज द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपी ऐसे कृत्य बार-बार करता रहेगा। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त करते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।

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