मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल

By mnnews24x7.com Mon, Jul 20th 2020 मिसिरगवां समाचार     


मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल
थाना सेमरिया का अप0क्र0 /, भादवि0 की धारा 294, 323, 506, 326, 34 के अंतर्गत मारपीट करने वाले आरोपीगण (1) विनीत सिंह पिता रामपाल सिंह, उम्र-20 वर्ष, (2) अवनीत सिंह पिता रामपाल सिंह, उम्र-21 वर्ष, (3) नागेन्द्रिसंह पिता जगजाहिर सिंह, उम्र-18 वर्ष, सभी निवासी-कुशवार, थाना सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- श्री उदयाजीत कुवर राव, जेएमएफसी सिरमौर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि फरियादी बैजनाथ सिंह का पुत्र अर्जुन सिंह प्रतिदिन अपने खेत जाता है। दिनांक 05.01.2020 को रात 09:00 बजे फरियादी का पुत्र अर्जुन सिंह गांव के एक लड़के धीरेन्द्र साकेत के साथ खेत से वापस आ रहा था। तभी रास्ते में पीछे से आरोपीगण विनीत सिंह, अवनीत सिंह एवं नागेन्द्र सिंह अपने मो0सा0 से आये और गाड़ी रोककर फरियादी के पुत्र अर्जुन सिंह को मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे। फरियादी के पुत्र अर्जुन सिंह ने मना किया तो आरोपीगण हाकी से अर्जुन सिंह को बुरी तरह से मार कर फेक दिये। आरोपीगण ने धीरेन्द्र साकेत को भी थप्पड़ मारा। धीरेन्द्र साकेत भागकर गांव गया और सारी घटना फरियादी को बताई। फरियादी घटनास्थल पहुंचा तो देखा कि उसका पुत्र बेहोश पड़ा है। फरियादी ने अर्जुन सिंह को 108 एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल सेमरिया ले गया। जहां से डाॅ0 ने प्राथमिक उपचार के बाद फरियादी के पुत्र को एसजीएमएच रेफर कर दिया। एसजीएमएच में फरियादी के पुत्र का उपचार चल रहा है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र एवं आरोपीगण को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले में आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपी को जमानत का लाभ देते हुए आरोपी को रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री विद्याधर द्विवेदी, तहसील-सिरमौर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये और जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां कि अपराध गंभीर प्रकृति का है इससे फरियादी के पुत्र की मृत्यु भी हो सकती थी। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

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