शराब तश्करों की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल:

By mnnews24x7.com Thu, Jul 23rd 2020 मिसिरगवां समाचार     



शराब तश्करों की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल:-
अप0क्र0 0440/20, आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत अवैध शराब परिवहन करे वाले आरोपी धीरज ताम्रकार पिता पुरूषोत्तम ताम्रकार निवासी बैकुण्ठपुर वार्ड क्र0 11 सिरमौर बैकुण्ठपुर जिला रीवा (म0प्र0) तथा पीताम्बर सोनी पिता का नाम घनश्याम सोनी निवासी बैकुण्ठपुर सिरमौर बैकुण्ठपुर जिला रीवा (म0प्र0) का माननीय न्यायालय- श्रीमान दीपनारायण सिंह जेएमएफसी, मउगंज जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

मीडिया प्रभारी श्री मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.07.2020 को थाना मऊगंज में पदस्थ निरीक्षक के0एस0 बघेल को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति सीधी तरह से बहेराडाबर के रास्ते अवैध शराब का परिवहन कर रहे है तब पुलिस मौके पर पहुची और घेराबंदी करके दोनो अभियुक्तगणों को पकड़ने का प्रयास किया तभी मोटरसाईकिल के पीछे बैठा आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने मौके से आरोपी धीरज ताम्रकार को पकड़ लिया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से बोरी मे 225 पाव देशी मदिरा प्लेन पायी गयी जिसे पुलिस ने मौके पर जप्त कर आरेापी को थाना लेकर आयी। थाने पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र एवं आरोपी को आज दिनांक को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है तथा उसे रिहा किये जाने का निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती अंजू सिंह चैहान, तहसील-मऊगंज द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये, तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
दिनांक- 23.07.2020

मो0 अफजल खान मीडिया प्रभारी
जिला रीवा (म0प्र0)
मो.नं.-7587603383

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