सत्र न्यायालय से बंदूक से फायर करने वाले पूर्व सरपंच की जमानत निरस्त

By mnnews24x7.com Fri, Jul 24th 2020 मिसिरगवां समाचार     



*// सत्र न्यायालय से बंदूक से फायर करने वाले पूर्व सरपंच की जमानत निरस्त //*

गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने रास्तेे को लेकर मारपीट कर बंदूक से फायर करने वाले आरोपी रामप्रसाद भील के द्वारा जमानत के लिये पेश किए गए आवेदन को खारिज किया

मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 27/04/2020 फरियादी गुलाबचंद भील निवासी फतेहपुर अपनी बकरियों को चराने के लिये खेत पर ले जा रहा था जैसे ही वह करण सिंह भील के खेत पर पहुँचा तभी रामप्रसाद भील पूर्व सरपंच फतेहपुर का अपने हाथ में 12 बोर की बंदूक लेकर आया और कहने लगा मेरे घर के सामने मत निकला कर मैंने कहा कि यह तो सरकारी रास्ता हैं मैं तो यही से निकलूंगा इसी बात पर से रामप्रसाद भील मुझे गंदी-गंदी मां बहन की गालियां देने लगा मैंने गाली देने से मना किया तो राप्रसाद अपने हाथ में लिए हुए बंदूक से मेरे ऊपर जाने से मारने की नियत से गोली चलाई मैं झुका तो गोली मेरे दॉंये कंधे पर लगी प्रकरण में शासन की ओर से संचालन हरिओम वर्मा विशेष लोक अभियोजक ने किया मामला थाना मृगवास का है

मीडिया सेल प्रभारी
निर्मल कुमार अग्रवाल
एडीपीओ गुना

Similar Post You May Like

ताज़ा खबर