मारपीट कर स्वेीच्छअया घोर उपहति कारित करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त्

By mnnews24x7.com Sat, Jul 25th 2020 मिसिरगवां समाचार     

मारपीट कर स्वेीच्छअया घोर उपहति कारित करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त्
माननीय न्या यालय न्याियिक मजिस्ट्रेाट प्रथम श्रेणी मझौली ने आरोपी रामभान पिता अवधराज उम्र-40 वर्ष निवासी देवमठ थाना मझौली का जमानत आवेदन निरस्तल करते हुए जेल भेजा। प्रकरण में आरोपी की ओर से प्रस्तु त जमानत पत्र का विरोध करते हुए म.प्र. शासन की ओर से पुलिस का पक्ष सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रसुन कुमार द्विवेदी द्वारा रखा गया।
प्रकरण का संक्षिप्ति विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.07.2020 को रामगोपाल यादव अपने मित्र के साथ दुकान से सामान खरीद कर लौट रहा था, तभी रास्तेर में उमेश सिंह ने उन्हेंल रोक लिया और बोला कि आज यादव लोगों को मैं भून डालूंगा और आवाज लगाकर अपने लोगों को बुलाया, तो चंदन सिंह, संतकुमार सिंह, अभयराज उर्फ बिजू, रामभान सिंह आए और मारपीट करने लगे, तब हम लोग हल्लाव किए तो रामदेव सिंह और सूर्यकिरण सिंह भी आ गए और मां-बहन की गालियां देते हुए मारपीट करने लगे। इतने में रामप्रसाद यादव, दिलकरण यादव, रामगोपाल यादव आए और बीच-बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना मझौली में लेख कराई। प्रकरण में आरोपी द्वारा माननीय न्याीयालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुीत किया गया। जमानत का विरोध करते हुए शासन का पक्ष रखते हुए सहायक जिला अभिायोजन अधिकारी प्रसुन कुमार द्विवेदी द्वारा तर्क प्रस्तुतत किए गए, अभियोजन के पक्ष से सहमत होकर माननीय न्याअयालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया गया।

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