रात्रि में बकरा चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल:-

By mnnews24x7.com Fri, Aug 7th 2020 मिसिरगवां समाचार     


रात्रि में बकरा चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर न्यायालय ने भेजा जेल:-

थाना पनवार के अप0क्र0 128/20, भादवि0 की धारा 379 के अंतर्गत बकरा चोरी करने वाले आरोपी आंचल उर्फ गुड्डू चर्मकार पिता गेंदालाल चर्मकार, उम्र-21 वर्ष निवासी छिपिया थाना-पनवार जिला रीवा को माननीय न्यायालय- श्रीमान नरेश सिंह गौड़ जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.08.2020 को रात में फरियादी कुलदीप जायसवाल के घर छिपिया नई बस्ती से एक नग बकरा जिसकी कीमत लगभग 3000/- रू0 थी। आरोपी अवध लाल कोल, लंगड़ा, कालीचरण, गुड्डू फरियादी के बकरा को चुरा कर ले गए। घटना दिनांक को फरियादी के पिता अपनी किराने की दुकान चला रहे थे। दुकान बंद करने के बाद रात में जब घर आये और सुबह देखा तो बकरा गायब था। फरियादी का कहना है कि घटना दिनांक की शाम को उक्त आरोपीगण उसके घर के बाहर घूम रहे थे। इसी संदेह के आधार पर फरियादी ने उक्त आरोपीगण के विरूद्ध थाना-पनवार में रिपोर्ट लेख कराई। विवेचना दौरान पुलिस ने आरोपी आंचल उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में आरोपी का जमानत आवेदन प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, त्योंथर द्वारा यह तर्क प्रस्तुत कर कहा कि वर्तमान में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपी ऐसे कृत्य बार-बार करता रहेगा। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त करते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।
दिनांक- 07.08.2020

कल्याण सिंह
सहा0 मीडिया प्रभारी
जिला रीवा (म0प्र0)
मो.नं.-7587603383

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