अवयस्क बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन पाॅक्सों न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया:-

By mnnews24x7.com Thu, Aug 13th 2020 मिसिरगवां समाचार     


अवयस्क बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन पाॅक्सों न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया:-

थाना मऊगंज का अप0क्र0 380/2019 भा0द0सं की धारा 377, 506 तथा पाक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दुष्कर्म करने वाले आरोपी नवीन तिवारी तिवारी] उम्र 20 वर्ष पिता काशी प्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम गोदही, थाना मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- सुश्री महिमा कछवाहा विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 07-10-2019 को पीड़ित रतनगवां चाैक पर दुर्गाजी पण्डाल पर भण्डारा खाने गया था। पीड़ित की मां ने उससे कहा कि बेटा खेत देख आओ। तब पीड़ित अकेला साइकिल से ग्राम गोदही होकर खेत जा रहा था, तभी रास्ते में आरोपी नवीन तिवारी निवासी गोहरी अपने घर के सामने मिला और पीड़ित से कहा कि मेरे साथ चलो मुझे तुमसे काम है और अपने घर के अन्दर ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। घर में आरोपी के अतिरिक्त और कोई नहीं था। आरोपी ने पीड़ित के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया और बोला कि यदि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। पीड़ित बहुत डर गया था और घर आकर उक्त घटना अपनी मां को बताया। उक्त घटना की रिपोर्ट पीड़ित ने अपने मां के साथ आकर थाना मऊगंज में लेख करायी। आरोपी वर्तमान में उक्त अपराध में जेल में बंद है।
मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया और आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने का माननीय न्यायालय से निवेदन किया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) श्री रवीन्द्र सिंह जिला रीवा द्वारा अपने तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कहा की उक्त घटना गंभीर प्रकृति की है और घृणित अपराध है। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह ऐसी घटना को बार-बार करता रहेगा। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

दिनांक 13-08-2020
कल्याण सिंह
सहा0 मीडिया सेल प्रभारी
जिला रीवा (म0प्र0)
मो. 7587603383

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