♦️ *कराधान के आरोपियों पर हो कार्यवाही*। ♦️ *भ्रस्टाचारी सचिवो को हटाकर रोजगार सहायको को मिले वित्तीय प्रभार।* ♦️ *शासन के आदेश का होना चाहिए पालन*। ♦️ *पुराने कार्यो को नया दिखाकर किया जा रहा है करारोपण की राशि का गोलमाल*।

By mnnews24x7.com Sun, Aug 16th 2020 मिसिरगवां समाचार     

♦️ *कराधान के आरोपियों पर हो कार्यवाही*।
♦️ *भ्रस्टाचारी सचिवो को हटाकर रोजगार सहायको को मिले वित्तीय प्रभार।*
♦️ *शासन के आदेश का होना चाहिए पालन*।
♦️ *पुराने कार्यो को नया दिखाकर किया जा रहा है करारोपण की राशि का गोलमाल*।

*जनपद गंगेव के करारोपण एवं कराधान की जांच सें संबंधित पंचायत सचिवों को वित्तीय अधिकार सें बेदखल किया जाकर, जांच कार्यवाही पूर्ण होने तक संबंधित ग्राम पंचायत के रोजगार सहायको को वित्तीय प्रभार दिया जाना चाहिए,शासन के निर्देशानुसार पंचायतराज संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/500/प.रा./2017, दिनांक 09 जून 2017 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऐसे सचिव जिनके ऊपर वसूली अधिरोपित है या जिनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रचलित है या जिनके विरुद्ध धारा 92 की वसूली प्रचलित है उनको वित्तीय प्रभार न दिया जाए उनके स्थान पर ग्राम रोजगार सहायको को सचिव का प्रभार दिया जाकर वित्तीय अधिकार सौंपा जाए।*
- *जनपद पंचायत गंगेव की 38 अपात्र ग्राम पंचायतों के सरपंच व सचिव द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पंचायतराज संचालनालय भोपाल सें कराधान की लगभग 13 करोड़ की राशि प्राप्त कर वित्तीय अनियमितता करतें हुयें एकमुस्त लम्बी रकम निकाल कर भ्रष्टाचार किया गया था,उन पंचायत सचिवों को अभी तक वित्तीय अधिकार सें बेदखल नही किया गया है,जबकि अधिकांश सचिवों द्वारा एक सप्ताह मे ही वगैर कार्य योजना, बगैर कार्य स्वीकृति, एवं वगैर मूल्यांकन के ही एक मुस्त लंम्बी राशि आहरण कर प्रथम दृष्टया ही वित्तीय अनियमितता की है जो प्रमाणित है,जिसकें अनुक्रम में जिला पंचायत से बसूली की कार्यवाही भी प्रचलित थी,किन्तु प्रकरण में न्यायालय का हवाला देकर शासन/प्रशासन को गुमराह किया जाकर बास्तविकता सें दूर रखा जा रहा है।*
- *पंचायतराज संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश के परिपालन में संबधित सचिवों का तत्काल वित्तीय अधिकार समाप्त किया जाना था, किन्तु आज दिनांक तक इस निर्देष का पालन नही किया गया*।
- *कराधान की वित्तीय अनियमितता करने वाले पंचायत सचिवों के वित्तीय अधिकार समाप्त न होने एवं उसी ग्राम पंचायत में पदस्थ रहनें के कारण करारोपण व कराधान की जांचदल को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण लगभग एक बर्ष बाद भी करारोपण की पात्रता की जांच नही हो पायी जिसके लिए संबंधित पंचायत सचिवों को उन पंचायतों से हटाकर जांच अधिकारियों को करारोपण के पात्रता से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।*
- *जिसके संबंध में मेरे साथ (एड. संजय पाण्डेय), वरिष्ठ समाज सेवी श्री रामेश्वर गुप्ता, आर.टी.आई.एक्टिवेस्ट श्री शिवानंद द्विवेदी, श्री अनिल पटेल उपकारी, श्री शिवेंद्र मिश्रा,श्री कमलेश पटेल,पूर्व जनपद सदस्य श्री परमेश्वर दीन दुबे आदि ने शासन/प्रशासन से मांग की है पंचायत राज संचनालय के पत्र क्रमांक 500/प.रा./2017 दिनांक 9 जून 2017 के परिपालन में संबधित पंचायत सचिवो का तत्काल वित्तीय अधिकार समाप्त कियें जाने एवं करारोपण की पात्रता की निष्पक्ष जांच पूर्ण होने तक इन्हें जनपद में सलग्न किये जाने एवं उस पंचायत के ग्राम रोजगार सहायको को सचिव का प्रभार दिए जाने संबधी कार्यवाही की मांग की है*।

*संजय पाण्डेय (एड.)*
*पूर्व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गंगेव*
*एवं महामंत्री*
*जिला कांग्रेश कमेटी रीवा (ग्रा.)*

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