जहरीली केमीकल युक्त शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई

By mnnews24x7.com Tue, Aug 18th 2020 मिसिरगवां समाचार     


जहरीली केमीकल युक्त शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज की गई।

नीमच। श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा जहरीली केमीकल युक्त शराब परिवहन करने वाले आरोपी हैदरअली पिता अब्दुल रशीद कुरेशी, उम्र-20 वर्ष, निवासी-शंकर आईल मील के पास, थाना नीमच केंट, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

अपर लोक अभियोजक श्री इमरान खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 04.08.2020 को टीवीएस चैराहा, नीमच की हैं। उपनिरीक्षक श्री वी.एस. चैधरी द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर अन्पूर्णा पेट्रोल पंप के पास से आरोपी हैदरअली कुरेशी नामक व्यक्ति को पकडा, जो अपने पास हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब कही लेकर जाने वाला था, जिसके पास से 5 लीटर कच्ची शराब जप्त की गई, उक्त शराब की जाॅच करने पर उसमे से काफी तेज जहरीली गंध आ रही थी, जो कि अनुभव के आधार पर केमीकल युक्त मानव के लिए उपयोगी नही थी, जिस पर मौके की कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 343/2020, धारा 49ए आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायालय नीमच के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।

जिस पर श्रीमान अजय सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी हैदरअली द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

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