*अवैध शराब का परिवहन करने के आरोपी की जमानत निरस्त*

By mnnews24x7.com Thu, Aug 20th 2020 मिसिरगवां समाचार     



*अवैध शराब का परिवहन करने के आरोपी की जमानत निरस्त*

मीडिया सेल प्रभारी सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि आरोपी कृष्णकुमार द्विवेदी उर्फ मल्लू निवासी ग्राम खैरी, पडरा जे.पी. रोड रीवा को चुरहट थाना के पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन क्र. एम.पी. 09 सी.जी. 2482 में 225 लीटर देषी प्लेन मदिरा का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया, जिस पर अपराध क्र. 329/2020 अंतर्गत धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी को न्यायायल में प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया, जिसका विरोध सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह द्वारा किया गया। परिणामस्वरूप न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया।

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