*-जानकारी ना देना महंगा पड़ा पूर्व संपत्ति अधिकारी अरुण मिश्रा को* *- राज्य सूचना आयुक्त ने ठोका ₹25000 का जुर्माना* *श्रीप्रकाश तोमर एडवोकेट के द्वितीय अपील पर हुई कार्यवाही*

By mnnews24x7.com Wed, Nov 4th 2020 मिसिरगवां समाचार     

*ब्रेकिंग न्यूज़*
*-जानकारी ना देना महंगा पड़ा पूर्व संपत्ति अधिकारी अरुण मिश्रा को*
*- राज्य सूचना आयुक्त ने ठोका ₹25000 का जुर्माना*
*श्रीप्रकाश तोमर एडवोकेट के द्वितीय अपील पर हुई कार्यवाही*
रीवा 4 नवंबर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बुधवार को अपील प्रकरण क्रमांक ए 4839/2017 के मामले में सुनवाई करते हुए नगर निगम रीवा के तत्कालीन संपत्ति अधिकारी अरुण मिश्रा को दोषी मानते हुए ₹25000 के जुर्माने से दंडित किए हैं उक्त आदेश से नगर निगम में कई वर्षों से पदस्थ अधिकारियों व बाबू के कान खड़े हो गए हैं, वही लोगों की आस्था राज्य सूचना आयोग के निष्पक्ष निर्णय से बढ़ा है। मामले के संबंध में बताया गया कि श्रीप्रकाश तोमर एडवोकेट ने 23/8 /2017 को सूचना अधिकार के तहत नगर निगम द्वारा निकाले गए कुछ टेंडर व टेंडर प्रक्रिया के तहत कराए गए कार्यों की जानकारी मांगी थी जिस पर नगर निगम में पदस्थ लोक सूचना अधिकारी व संपत्ति अधिकारी अरुण मिश्रा ने निर्धारित समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जिससे परिवेदित होकर समाजसेवी अधिवक्ता श्रीप्रकाश तोमर ने राज सूचना आयोग के समक्ष 28 /10/2017 को द्वितीय अपील प्रस्तुत कर जानकारी उपलब्ध कराने व दोषी अधिकारियों को दंडित करने का निवेदन किया था जिसमें सूचना आयोग आयुक्त ने तत्कालीन संपत्ति अधिकारी अरुण मिश्रा को 19/ 10 /2020 को स्पष्ट निर्देशित किए थे कि जिन बिंदुओं की जानकारी अपीलार्थी द्वारा चाही गई है उपलब्ध कराएं अन्यथा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के उल्लंघन पर धारा 20 के तहत ₹25000 के जुर्माने व अनुशासनात्मक कारवाही से दंडित किया जाएगा बावजूद जानकारी उपलब्ध ना कराने पर बुधवार 4 नवंबर को पुनः मामले में सुनवाई कर राज्य सूचना आयुक्त ने माना कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी और संपत्ति अधिकारी अरुण मिश्रा (वर्तमान सेवा निबृत्त) की लापरवाही स्पष्ट है जिसके तहत उक्त जुर्माने की राशि से दंडित किए जाने का आदेश पारित किए हैं।

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