मादा भालू एवं उसके शावक का शिकार करने पर 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार जुर्माना

By mnnews24x7.com Mon, Nov 23rd 2020 मिसिरगवां समाचार     



मादा भालू एवं उसके शावक का शिकार करने पर 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार जुर्माना

न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी रामखेलावन उर्फ रोहित साकेत पुत्र विशाल साकेत उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम सरैहा थाना मझौली को वन अपराध क्र. 993/07 दिनांक 07.03.2019 अंतर्गत धारा 2(16), 9, 39, 50, 51, 52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत धारा 51 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया।
बताया गया कि दिनांक 07.03.2019 को संयुक्त संचालक संजय टाईगर सीधी को दूरभाष पर बीटगार्ड डाॅग डेण्डलर ब्यौहारी (बफर) परिक्षेत्र बीट गुड्डआ ग्राम ठोंगा से सूचना प्राप्त हुई कि नाले में 01 मृत मादा भालू एवं 01 मृत शावक भालू पड़े थे। घटना स्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि भालुओं का षिकार 11000 किलोवाट लाईन करण्ट द्वारा आरोपी रामखेलावन साकेत द्वारा किया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने उक्त करण्ट सुअर एवं खरगोश के शिकार के लिए लगाया था। तत्पश्चात आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 62/2019 पर शासन की ओर से सशक्त पैरवी एडीपीओ श्री घनश्याम प्रजापति द्वारा कर आरोपी को सश्रम कारावास एवं जुर्माना से दोषसिद्ध कराया गया।


मीडिया सेल प्रभारी
हेतु जिला अभियोजन अधिकारी
जिला सीधी

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