शादी का झांसा देकर अवयस्क बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा:-

By mnnews24x7.com Sat, Jan 30th 2021 मिसिरगवां समाचार     


शादी का झांसा देकर अवयस्क बालिका से बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा:-

थाना हनुमना का अप0क्र0 5/2020, भा0द0सं की धारा 376(2)(एन), 506 तथा पाॅक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के अंतर्गत बलात्कार करने वाले आरोपी गुड्डू उर्फ मोनू कोल पिता पन्नालाल कोल, उम्र 26 वर्ष, थाना हनुमना, जिला रीवा म0प्र0 को माननीय न्यायालय- श्रीमान् पंकज सिंह महेश्वरी, विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) मऊगंज, जिला रीवा द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 04.01.2020 के 10 से 12 माह पूर्व सेे आरोपी गुड्डू उर्फ मोनू कोल पीड़िता के साथ शादी का प्रलोभन देकर 7 से 8 बार बलात्कार किया, जिससे अवयस्क पीड़िता गर्भधारण कर चुकी थी। गर्भधारण के 7 माह पश्चात् पीड़िता ने जब आरोपी मोनू कोल को बताया तो आरोपी ने कहा कि यदि किसी से बताओगी तो तुम्हे जान से खत्म कर दूंगा। पीड़िता ने डर के कारण घर में किसी को भी नहीं बताया। पीड़िता का पेट देखकर उसकी मां ने उससे पूंछा तो पीड़िता ने उक्त घटना अपनी मां को बताया। पीड़िता और उसकी मां ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना हनुमना में लेख कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो) श्रीमती रंजीता कुमारी, तहसील मऊगंज, जिला रीवा द्वारा मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय-श्रीमान् पंकज सिंह महेश्वरी, विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) मऊगंज, जिला रीवा द्वारा आरोपी मोनू कोल को भादसं की धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500/- जुर्माना एवं भादसं की धारा 376(2)(4) के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- जुर्माना एवं भादसं की धारा 506(2) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- जुर्माना की सजा से दण्डित किया गया।

दिनांक- 30.01.2021
कल्याण सिंह
सहा0 मीडिया प्रभारी
जिला रीवा (म0प्र0)
मो.नं.-7587603383

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