कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व उनके लिपिक को 8 -8 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹20000 -20000 के अर्थदंड की सजा

By mnnews24x7.com Sat, Jan 30th 2021 मिसिरगवां समाचार     

कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व उनके लिपिक को 8 -8 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹20000 -20000 के अर्थदंड की सजा
रीवा लोकायुक्त के पुलिस अधीक्षक को आरोपी श्री एलपी मिश्रा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अनूपपुर एवं उनके लिपिक श्री बुद्ध सेन कुम्हार सहायक वर्ग 2 के विरुद्ध रिश्वत मांगने की शिकायत पर आरोपी श्री एल पी मिश्रा को ₹40000 में तथा श्री बुद्ध सेन कुम्हार को 4500 रुपए में दिनांक 25 मई 2015 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाकर माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अनूपपुर के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत दोनों आरोपियों को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 120b भारतीय दंड विधान के अंतर्गत 4 चार चार वर्ष का सश्रम कारावास 10000- 10000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 13 1 सहपठित 13 2 मैं भी 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹10000-10000 अर्थदंड से दंडित किया गया है माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अनूपपुर द्वारा आज दिनांक 30 जनवरी 2021 को निर्णय पारित किया गया है

Similar Post You May Like

ताज़ा खबर