अवयस्क बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 3 वर्ष की सजा

By mnnews24x7.com Tue, Feb 2nd 2021 मिसिरगवां समाचार     

Banner Slider
अवयस्क बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 3 वर्ष की सजा
अवयस्क बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 3 वर्ष की सजा

अवयस्क बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 3 वर्ष की सजा

थाना डभौरा का अप0क्र0 109/2018, भा0द0सं की धारा 354क-2, 323 पाॅक्सो अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत अवयस्क बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अनुज गुप्ता पिता रामलखन गुप्ता, उम्र 28 वर्ष, थाना डभौरा, जिला रीवा म0प्र0 को माननीय न्यायालय- सुश्री महिमा कछवाहा, विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो), जिला रीवा द्वारा 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 29.04.2018 को फरियादी अपने परिवार के साथ गाॅव जाने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। फरियादी टिकिट लेने काउंटर चला गया तथा फरियादी की अवयस्क पुत्री पानी लेने के लिए हैंड़पंप पर गयी जहाॅ आरोपी अनुज गुप्ता ने बुरी नियत से अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर अपनी ओर खीचने लगा। अवयस्क अभियोक्त्री आरोपी से हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई और अपने पिता को उक्त घटना बताई। आरोपी अनुज गुप्ता फरियादी के साथ मारपीट करने लगा और उसे दांत से काट दिया। आसपास के लोगो द्वारा बीच-बचाव किया गया। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना डभौरा में लेख कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो) श्री रवीन्द्र सिंह, जिला रीवा द्वारा मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय- सुश्री महिमा कछवाहा, विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो), जिला रीवा द्वारा आरोपी अनुज गुप्ता को भादसं की धारा 354(क)-2 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- जुर्माना एवं भादसं की धारा 323 के तहत 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- जुर्माना एवं पाॅक्सों की धारा 8 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- जुर्माना की सजा से दण्डित किया गया।

दिनांक- 02.02.2021
मो0 अफजल खान
मीडिया प्रभारी
जिला रीवा (म0प्र0)
मो.नं.-7587603658

Similar Post You May Like

ताज़ा खबर