मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 2 वर्ष की सजा:-

By mnnews24x7.com Thu, Feb 11th 2021 मिसिरगवां समाचार     



मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 2 वर्ष की सजा:-

थाना हनुमना का अप0क्र0 67/16, भादंवि0 की धारा 294, 323, 506, 452 के अंतर्गत मारपीट करने वाले आरोपी दिनेश पटेल पिता नर्बदा प्रसाद पटेल, उम्र-60 वर्ष, निवासी-कैलाशपुर थाना हनुमना जिला रीवा म0प्र0 का माननीय न्यायालय- श्री रामअवतार पटेल जेएमएफसी हनुमना जिला रीवा द्वारा 2 वर्ष की सजा एवं 1000/- रू के जुर्माना से दण्डित किया गया।
मीडिया प्रभारी श्री अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 31.03.2016 को सुबह 07ः00 बजे जमीनी विवाद के चलते आरोपी दिनेश पटेल फरियादिया कृष्णा देवी के घर में घुसकर मां-बहन की गालियां देने लगा। फरियादिया के पति उस समय घर पर नहीं थे, उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी दिनेश पटेल फरियादिया को गाली देते हुए उसके बाल पकड़कर डण्डा से मारने लगा तभी फरियादिया की लड़की आयी और हल्ला गोहार करने लगी जिससे आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। फरियादिया के पति जैसे ही घर आये उसने उक्त घटना अपने पति को बताई। फदियादिया द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना हनुमना मे लेख करायी। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र को न्यायालय मे प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान शासन की ओर से सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पंकज घनघोरिया, तहसील हनुमना जिला रीवा द्वारा मामले मे प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए माननीय - श्री रामअवतार पटेल जेएमएफसी हनुमना जिला रीवा द्वारा आरोपी दिनेश पटेल को भादंवि की धारा 452 के तहत 2 वर्ष की सजा एवं 1000/- रू जुर्माने एवं भादंवि की धारा 323 के तहत 1 माह की सजा एवं 500/- रू जुर्माने से दण्डित किया गया।
दिनांक - 11.02.2021

मो0 अफजल खान
मीडिया सेल प्रभारी
जिला रीवा (म0प्र0)
मो.नं.-7587603658

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