डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर चिकत्सा अधिकारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹4000 का अर्थदंड की सजा

By mnnews24x7.com Mon, Mar 15th 2021 मिसिरगवां समाचार     

डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर चिकत्सा अधिकारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹4000 का अर्थदंड की सजा
लोकायुक्त रीवा मैं पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण मैं माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रीवा द्वारा पारित निर्णय में आरोपी डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर चिकत्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र हनुमाना जिला रीवा हाल कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ सेवाएं रीवा संभाग रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹2000 का अर्थदंड तथा धारा 13,1, डी सहपठित 13 दो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है श्री डॉक्टर बसंत लाल दीपांकर चिकत्सा अधिकारी को दिनांक 09-08-2016 को शिकायतकर्ता श्री बाबू लाल यादव से ₹1500 रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक 15 मार्च 2021 को निर्णय पारित किया गया है

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