रिश्वतखोर पटवारी को न्यायालय ने सुनायी 04 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

By mnnews24x7.com Sat, Mar 27th 2021 मिसिरगवां समाचार     


रिश्वतखोर पटवारी को न्यायालय ने सुनायी 04 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
कार्यालय लोकायुक्त संभाग ,जिला रीवा के अपराध क्र 113/15 एंव विशेष प्रकरण क्र0 16/16 के आरोपी रोहणी प्रसाद पटेल पिता श्रीरामखेलावन पटेल उम्र 53 वर्ष पटवारी हल्का झलवार न0 12 वृत्त देवतालाब ,तहसील मऊगंज, रीवा नि0 ग्राम हरदी पोस्ट नवागांव ,थाना मनगंवा को रिश्वत लेने के अपराध का दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित ,विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त ,जिला-रीवा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत रिश्वत मांगने के लिए 3 वर्ष की कठोर कारावास एंव 1000 रू0 जुर्माना तथा रिश्वत लेने के लिए धारा 13 (1) डी (1) सहपठित धारा 13(2) के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास एंव 1000 रू0 जुर्माने की सजा से दण्डित किया ।
अभियोजन मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान रीवा ने बताया कि शिकायतकर्ता कमला प्रसाद शुक्ला पिता स्व0 इन्द्रपति प्रसाद शुक्ला नि0 भौरा ,तहसील मऊगंज, जिला रीवा की गांव भौरा मे स्थित अराजी न0 193/01 की 2.30 एकड़ भूमि का केश व्यवहार न्यायालय मे चलने के बाद उसके पक्ष मे डिक्री हुयी थी इसी क्रम मे नायब तहसीलदार देवतालाब ने दिनांक 13.10.14 को नामान्तरण आदेश जारी कर हल्का पटवारी आरोपी रोहणी पटेल को रिकार्ड दुरुस्त करने हेतु आदेशित किया था । शिकायतकर्ता , जब आरोपी पटवारी से मिला और रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज कराने के संबंध मे बात किया तो आरोपी पटवारी ने खसरा मे नाम दर्ज करने, ऋण पुस्तिका तैयार करने ,नक्शे मे सुधार करने व कम्प्यूटर मे नाम चढ़वाने के बदले मे 3500 रू0 रिश्वत की मांग की । आरोपी पहले शिकायकर्ता से 1000 रू रिश्वत के रूप मे ले चुका था तथा 2500 रू0 और मांग रहा था । शिकायतकर्ता 2500 रू0 रिश्वत नही देना चाहता था बल्कि आरोपी को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़वाना चाहता था । शिकायतकर्ता ने दि0 27.03.15 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा से आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने की लिखित शिकायत की । लोकायुक्त द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया शिकायत सही पाये जाने पर आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडने के लिए टीम तैयार की गई । दिनांक 31.03.15 को 12.30 बजे शिकायतकर्ता ने आरोपी पटवारी से रिश्वत का पैसा देने हेतु बातचीत की तो आरोपी ने उसे पुलिस थाना मनगंवा के सामने बुलाया जैसे ही आरोपी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत के रूपये लेकर अपनी जेब मे रखा वैसे ही लोकायुक्त टीम ने उसे रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा । लोकायुक्त ने विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया ।
जिला अभियोजन अधिकारी – श्री संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक (लोकायुक्त) रीवा - श्री सचिन द्विवेदी द्वारा मामले मे प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों एंव प्रभावी तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त रीवा ने आरोपी रोहणी प्रसाद पटेल पिता श्रीरामखेलावन पटेल को उपर्युक्त सजा से दण्डित किया ।
दिनांक 27.03.21
(मो0 अफजल खान )
मीडिया सेल प्रभारी
एडीपीओ- अभियोजन शाखा रीवा
मो0न0 7587603658

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